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पिछले तीन वर्षो में ड्यूटी के दौरान CAPF के कुल 2,042 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई

NewsGram Desk

गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, पिछले तीन वर्षो में ड्यूटी के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कुल 2,042 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक संसदीय प्रश्न के जवाब में जानकारी देते हुए कहा था कि इनमें 47 राजपत्रित अधिकारी शामिल हैं, जबकि शेष 1,195 सामान्य ड्यूटी कैडर के अराजपत्रित कर्मी हैं।

आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने 2019 में 6 अधिकारियों और 303 अन्य रैंकों, 2020 में पांच अधिकारियों और 283 अन्य रैंकों और 2021 में सात अधिकारियों और 346 अन्य रैंकों के अधिकारियों को खो दिया। वही सीमा सुरक्षा बल(BSF) ने 2019 में पांच अधिकारियों और 190 अन्य रैंकों, 2020 में 7 अधिकारियों और 266 अन्य रैंकों और 2021 में 8 अधिकारियों और 252 अन्य रैंकों के अधिकारी को खो दिया।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस(ITBP) ने 2019 में चार अधिकारी और 92 अन्य रैंक, 2020 में एक अधिकारी और 100 अन्य रैंक और 2021 में दो अधिकारी और 103 अन्य रैंक के अधिकारी ने जान गंवाई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 2019 में 15 अन्य रैंकों की मृत्यु देखी, 2020 में एक अधिकारी और नौ अन्य रैंक के अधिकारी और 2021 में कोई नहीं, जबकि असम राइफल ने 2019 में दो अन्य रैंक के अधिकारी, 2020 में पांच और एक अधिकारी और 2021 में पांच अन्य रैंक के अधिकारी ने जान गंवाई।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय(Twitter)

सशस्त्र सीमा बल(BSF) के 2019 में पांच, 2020 में 14 और 2021 में पांच अधिकारियों का निधन हो गया। राय ने यह भी बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड मृतक कर्मियों के आश्रितों को उनके रोजगार के लिए परामर्श सहित सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले सीएपीएफ(CRPF) और असम राइफल्स(Assam Rifles) कर्मियों के परिजनों के लिए स्वीकार्य लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ 25 लाख रुपये से लेकर 45 लाख रुपये तक की केंद्रीय अनुग्रह राशि, केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, अन्य सभी सामान्य सेवा लाभ जैसे मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना और सामान्य भविष्य निधि शामिल हैं।

साथ् ही साथ परिजनों को भी निधि के मानदंडों के अनुसार संबंधित बल के जोखिम/कल्याण/परोपकारी निधि से अनुग्रह राशि और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती है और ऑनलाइन 'भारत के वीर' के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का सार्वजनिक योगदान मिलता है। विवाहित मृत कर्मियों के माता-पिता को भी 'भारत के वीर' कोष से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि एक 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट' जारी किया जाता है, जो उन्हें हवाई और रेल यात्रा किराया रियायत और खुदरा पेट्रोलियम आउटलेट के आवंटन जैसे कुछ लाभों का हकदार बनाता है।

सरकारी नियमों के अनुसार, पात्र आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति है, जबकि एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुछ कोटा है और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना – लड़कियों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह और लड़कों के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलता है।

Input : आईएएनएस ; Edited by Divyansh Sharma

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