विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक,2021 [Election Laws (Amendment) Bill, 2021] पारित कर दिया गया। इस विधेयक में आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है।
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है। साथ ही यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग के आधार पर निष्पक्ष हो जाएगा।
बता दें कि इससे मतदाता पंजीकरण अधिकारी उन लोगों की आधार संख्या प्राप्त कर सकेंगे जो पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं।
विपक्ष के हंगामे के बावजूद विधेयक [Election Laws (Amendment) Bill, 2021] को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। (आईएएनएस)
Input: IANS ; Edited By: Manisha Singh