दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों को कोविड राहत के तहत 10000 रुपये की राशि प्रदान की है। मार्च, 2020 में लॉकडाउन के समय दिल्ली सरकार ने बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39600 श्रमिकों को राहत राशि मुहैया करायी थी। फिलहाल 407 श्रमिकों को 10000 रुपये की राशि प्रदान की है। सुनील कुमार अलेडिया बनाम दिल्ली सरकार मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए बोर्ड ने 30 सितम्बर, 2018 तक अपने तहत पंजीकृत सभी श्रमिकों को राहत राशि इस शर्त पर मुहैया करायी कि वो अपनी सदस्यता को नवीकृत करा लेंगे।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी निर्माण श्रमिकों से अपील है कि वो स्वयं को दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाएं और बोर्ड द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठायें।नवंबर महीने में श्रम मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद श्रम कार्यालयों में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा काफी निरीक्षण किये गए। इनके आधार पर श्रम विभाग में काफी नए बदलाव लाये गए। जिनमें डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्रस्तुत करने के 72 घंटे के भीतर निर्माण श्रमिकों को दावा संवितरण और दावों के भुगतान की सुधार प्रक्रिया शामिल है।
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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "आने वाले समय में 2000 से ज्यादा निर्माण श्रमिक इस राहत फण्ड से लाभान्वित होंगे। ये निर्माण श्रमिक समाज के सबसे गरीब तबके के हैं और कोरोना महामारी के दौरान सबसे मुश्किल परिस्थितियों में थे। इन श्रमिकों के लिए यह अनुदान काफी लाभदायक होगा।" (आईएएनएस)