लव जिहाद के खिलाफ बिल ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंय विधेयक-2020’ के नाम से आएगा। (Pixabay)  
ब्लॉग

मप्र में लव जिहाद को किया जाएगा गैर जमानती अपराध घोषित

NewsGram Desk

मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंय विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है।

इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा। राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। यह विधेयक मध्य प्रदेश धर्म स्वातंय विधेयक-2020 के नाम से आएगा।

इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ प्रदेश में कानून बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। (आईएएनएस)

राहुल गाँधी का "वोटर फ्रॉड" आरोप: ब्राज़ील मॉडल का इस्तेमाल कर वोटर फ्रॉड का लगाया आरोप

बिहार में एनडीए सरकार एक घोषणा बताए जो पांच साल में पूरी की हो: इमरान मसूद

बिहार की जनता को विकास चाहिए न कि पहले का जंगलराज, संतोष कुमार सुमन ने राजद पर साधा निशाना

बिहार: पहले चरण के मतदान से पहले बड़ा उलटफेर, मुंगेर से जन सुराज के प्रत्याशी भाजपा में शामिल

बिहार : संतोष सहनी के चुनाव से हटने पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, बोले- हम उनसे अलग नहीं