उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में यूपी के युवाओं को सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराने के मानक तय कर दिये हैं। सरकार ने यूपी में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और उसमें प्रदेश के युवाओं के लिए सुनिश्चित रोज़गार को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री को चार श्रेणियों में बांट दिया है। इसी के अनुसार उद्योगों को विभिन्न मदों में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा और इन्हीं के अनुसार इंडस्ट्री को यूपी के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराना होगा। सीएम योगी ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वह समय-समय पर इंडस्ट्री की विजिट करें कि तय मानक के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है या नहीं।
सरकार हाल ही में प्रदेश में निवेश (investment) और रोज़गार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 लेकर आई है ताकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग जगत को आकर्षित किया जा सके और प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। नई नीति के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को चार श्रेणी में बांटा गया है। निवेशकों को चार श्रेणी के आधार पर ही सब्सिडी (subsidy) का लाभ देने के साथ उन्हे अपने संस्थान में यूपी के युवाओं को रोज़गार देना सुनिश्चित करना होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उद्योग जगत को लार्ज, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा में बांटा है। इसी आधार पर रोज़गार को भी सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत लार्ज इंडस्ट्री को अपने संस्थान में कम से कम हर वर्ष यूपी के 300 युवाओं को रोज़गार देना होगा। वहीं मेगा इंडस्ट्री को अपने संस्थान में कम से कम हर वर्ष 600 युवाओं को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने होंगे तो अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को कम से कम हर वर्ष 1500 युवाओं को रोज़गार देना होगा। इसी तरह अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को प्रति वर्ष 1500 से अधिक युवाओं को रोज़गार देना होगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री न्यूनतम रोज़गार के साथ 75 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मुहैया कराती है तो उसे इंडस्ट्री की तय विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बूस्टर सब्सिडी अलग-अलग मद में दी जाए। इसके तहत मेगा इंडस्ट्री को न्यूनतम रोज़गार सुनिश्चित करने के साथ 75 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार देने पर 2 प्रतिशत की बूस्टर सब्सिडी दी जाएगी। सुपर मेगा इंडस्ट्री को न्यूनतम रोज़गार से दोगुने से अधिक के साथ 75 प्रतिशत महिलाओं को रोज़गार देने पर 3 प्रतिशत जबकि अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को न्यूनतम रोज़गार से तीन गुना से अधिक के साथ 75 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने पर 4 प्रतिशत की बूस्टर सब्सिडी दी जाएगी।
नई नीति को लागू करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय में निवेशकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए ताकि प्रदेश में जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री स्थापित हो सकें। उन्हे सरकारी योजनाओं के लाभ में किसी प्रकार की समस्या न आए इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए उनके अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध कराया जाए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंडस्ट्री में तय मानक के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हों इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए।
आईएएनएस/RS