न्यूज़ग्राम हिंदी: शाहरुख खान(Shahrukh Khan) अभिनीत फिल्म 'जवान'(Jawaan) की क्लिप लीक होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मो को लीक हुई क्लिप को हटाने और साथ ही उनके प्रसार को रोकने का निर्देश दिया। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मंगलवार को यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसी सोशल मीडिया साइटों को फिल्म की कॉपीराइट सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जो फिल्म के फुटेज को दिखा रहे थे या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रहे थे।
मुकदमे में यह भी दावा किया गया कि फिल्म के सेट से विशिष्ट छवियां, जिन्हें स्टूडियो में बंद दरवाजों के पीछे शूट किया गया था, प्रतिवादियों द्वारा लीक की गई थीं। याचिका में कहा गया है कि एक आशंका व्यक्त की गई थी कि सोशल मीडिया हैंडल आगे कॉपी, रीप्रोड्यूस और कॉपीराइट-प्रोटेक्टेड सामग्री और अन्य स्वामित्व वाली जानकारी को विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर वितरित करेंगे।
याचिका में कहा गया, वादी उचित रूप से आशंका करता है कि लीक वीडियो क्लिप के इस तरह के प्रकाशन और अनधिकृत प्रसार से उक्त फिल्म में वादी के प्रचार और शोषण के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, और जब भी वह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, पूरी फिल्म से संबंधित समुद्री डकैती के समान कार्य भी शुरू हो जाएंगे और कथित कॉपीराइट संरक्षित कार्य को आम जनता के लिए अवैध रूप से प्रतिलिपि बनाने, रिकॉर्ड करने, डाउनलोड करने, पुनरुत्पादित करने, प्रसारित करने और संचार करने के लिए मध्यस्थों/वेबसाइटों का फिर से उपयोग किया जाएगा।
--आईएएनएस/VS