जितने मशहूर बॉलीवुड के अभिनेता होते हैं उतने ही मशहूर उनके कारनामे भी होते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दलिप ताहिल की, इनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर को दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। दिलीप को यह सजा 5 साल पहले के ड्रंक ड्राइविंग कैसे में सुनाई गई थी। उन्होंने नशे में गाड़ी चलाते हुए मुंबई के खार इलाके में एक ऑटो को टक्कर मारी थी जिसमें एक महिला घायल हुई थी।
जांच में पाया गया कि दलित ताहिल नशे में गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट के बाद उन्होंने घटनास्थल से फरार होने की कोशिश की फूल स्टाफ हालांकि वह भाग नहीं सके अब इस सबूत के मध्य नजर 5 साल बाद उन्हें एक मजिस्ट्रेट अदालत में दोषी पाया और दो महीने की जेल की सजा सुनाए।
खबरों के अनुसार मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने बताया था कि दलिप ताहिल ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने दुर्घटना का शिकार हुए तीन लोगों का मेडिकल करवाया इसके बाद अभिनेता के खिलाफ नशे में और लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दे की दलिब ताहिल बाजीगर राजा हम हैं राही प्यार के कहो ना प्यार है रावण और कयामत से कयामत तक जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह टीवी सीरियल बुनियाद मिस इंडिया और सिया के राम में भी नजर आ चुके हैं।
दिलीप ताहिल ने case 2018 के बारे में कहा अगर मैं किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है तुम्हें माफी मांगने वाला पहला व्यक्ति होगा। लोगों को यह जानना होगा कि कोई किसी को भी इस हादसे में चोट नहीं आई है सच कहूं तो मुझे इस पर और कुछ नहीं कहना है मैं अदालत का सम्मान करता हूं लेकिन हम उच्च अदालत में अपील करेंगे।
दिलीप घनश्याम ताहिलरमनी को दंड संहिता 1993 की धारा 255 दो के तहत दोषी पाया गया भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के तहत दंडनीय है और सजा सुनाई गई इसी के साथ एक्टर को 2 महीने की सजा और₹500 जुर्माना के तौर पर देने होंगे धारा 337 के तहत भी एक्टर को 2 महीने की सजा और ₹500 जुर्माना देना होगा अगर जुर्माना नहीं भरा तो 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। धारा 185 के तहत 2 महीने की सजा और ₹7000 जुर्माना भी एक्टर को देना पड़ेगा। इसके अलावा धारा 357 के तहत दिलीप ताहिल को पीड़ित को ₹5000 हर्जाना भी देना होगा।