सुल्तानपुर की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा सहित पांच अन्य को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया, जो 19 जून 2001 को दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
विरोध सुल्तानपुर शहर में नियमित बिजली कटौती और अनुचित जल आपूर्ति के खिलाफ था।
सात लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया( Wiki Media Commons)
पुलिस ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव समेत सात लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा विचारण के दौरान प्रेम प्रकाश नामक आरोपी की मौत हो गई थी।
सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2001 में उन्होंने भीषण गर्मी में 36 घंटे बिजली न रहने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और सपा समेत कई दलों के लोग भी शामिल हुए थे।
सरकारी वकील वैभव पांडे ने कहा कि पुलिस ने संजय सिंह, अनूप सांडा, समर्थक विजय कुमार, कमल श्रीवास्तव, संतोष कुमार और सुभाष के खिलाफ सड़क जाम करने और प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया था।
फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद संजय सिंह ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
IANS / AD