सोनाली फोगाट हत्याकांड IANS
उत्पीड़न/अपराध

सोनाली फोगाट हत्याकांड: दो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (Murder) की धारा 34 (सामान्य मंशा) और धारा 36 (आंशिक रूप से कृत्य और आंशिक रूप से चूक से हुई मौत) की सिफारिश की गई है।

न्यूज़ग्राम डेस्क

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को हरियाणा (Haryana) भाजपा नेता सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की हत्या के मामले में सुधीर सांगवान (Sudhir Sangwan) और सुखविंदर सिंह (Sukhvinder Singh) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। सूत्रों ने कहा कि चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (Murder) की धारा 34 (सामान्य मंशा) और धारा 36 (आंशिक रूप से कृत्य और आंशिक रूप से चूक से हुई मौत) की सिफारिश की गई है।

फोगाट 22 अगस्त को गोवा (Goa) आई थीं और अंजुना के एक होटल में ठहरी थीं। जहां उसी रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई और अगली सुबह उन्हें अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गोवा पुलिस ने 26 अगस्त को सुधीर सांगवान (फोगाट के निजी सहायक) को उसकी हत्या के सिलसिले में सुकविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा था कि अंजुना में कर्लीज रेस्तरां में पार्टी करते समय फोगाट को कथित तौर पर मेथम्फेटामाइन ड्रग्स (Methamphetamine Drugs) दी गई थी। 12 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। बाद में 16 सितंबर को केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच के लिए गोवा पहुंची।

आईएएनएस/PT

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