न्यूज़ग्राम हिंदी: केरल उच्च न्यायालय(Kerala High Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मलयालम फिल्म अभिनेता विनायकन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका उस सहयात्री द्वारा दायर की गई है, जिसे कथित तौर पर विनायकन ने गाली दी थी, जब वह गोवा हवाईअड्डे पर इंडिगो की उड़ान में सवार होने की प्रतीक्षा कर रहा था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह फ्लाइट में सवार होने के इंतजार के दौरान एक वीडियो देख रहा था, जब उसी फ्लाइट में सवार विनायकन ने अभिनेता का वीडियो शूट करने का आरोप लगाते हुए उसे गाली देना शुरू कर दिया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही उसने समझाया कि उसने कोई वीडियो नहीं लिया और अभिनेता से कहा कि अगर वह चाहे तो वह अपना फोन देख सकता है, विनायकन उसे गाली देता रहा।
अदालत ने याचिका पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील को याचिका में प्रतिवादी के रूप में विनायकन को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि घटनाओं से 'गहरा परेशान' होने पर उसने एयरलाइन से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और फिर एयरसेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उप सचिव के समक्ष शिकायत दर्ज की।
वह भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के जवाब से यह बंद हो गया था कि यात्री के फ्लाइट से उतर जाने के बाद उनकी सीमित भूमिका होती है।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इंडिगो एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उप सचिव को उसकी शिकायत पर विचार करने और अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अर्जी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।
--आईएएनएस/VS