राज्य के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता ने अपने जैविक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में विवरण को 'मां' और 'पिता' से बदलकर सिर्फ 'माता-पिता' करने के लिए केरल उच्च न्यायालय(High Court) का रुख किया। (Image: Wikimedia Commons) 
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केरल के पहले ट्रांस माता-पिता ने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में माता, पिता की जगह 'माता-पिता' लिखने के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार

राज्य के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता ने अपने जैविक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में विवरण को 'मां' और 'पिता' से बदलकर सिर्फ 'माता-पिता' करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया है।

न्यूज़ग्राम डेस्क

 राज्य के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता ने अपने जैविक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में विवरण को 'मां' और 'पिता' से बदलकर सिर्फ 'माता-पिता' करने के लिए केरल उच्च न्यायालय(High Court) का रुख किया है।

ज़हाद, एक ट्रांसमैन (जन्म के समय महिला है लेकिन एक पुरुष के रूप में पहचान रखती है) और जिया पावल, एक ट्रांसवुमन (जन्म के समय पुरुष, लेकिन एक महिला के रूप में पहचान रखती है) केरल में एक ट्रांसजेंडर जोड़े हैं।

फरवरी में ज़हाद ने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन कोझिकोड निगम द्वारा पंजीकृत बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में मां का नाम ज़हाद (ट्रांसजेंडर) और पिता का नाम ज़िया (ट्रांसजेंडर) दर्ज किया गया था।

  ज़हाद और ज़िया ने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में विवरण बदलने के लिए निगम से संपर्क किया, ताकि दोनों को माता और पिता के बजाय केवल 'माता-पिता' के रूप में दर्शाया जा सके, लेकिन अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

"याचिकाकर्ताओं ने कोझिकोड निगम से जन्म प्रमाण पत्र पर पिता और माता का नाम न लिखने का अनुरोध किया था, क्योंकि बच्चे की जैविक मां ने वर्षों पहले खुद को पुरुष के रूप में पहचाना है और समाज में पुरुष सदस्य के रूप में रह रही है। चूंकि वैज्ञानिक रूप से इस तथ्य में कुछ विरोधाभास है कि पुरुष बच्चे को जन्म दे रहा है, याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों से पिता और माता का नाम लिखने से बचने के लिए केवल 'माता-पिता' लिखने का अनुरोध किया, ताकि आगे की शर्मिंदगी से बचा जा सके, जिसका सामना उनके बच्‍चे को अपने जीवनकाल के दौरान करना होगा जैसे कि स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नौकरी आदि से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों में।“

इसमें कहा गया है कि इस तरह के प्रमाणपत्र से इनकार करना उनके और उनके बच्चे के मौलिक अधिकारों से इनकार है और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेश के खिलाफ है।

उनकी याचिका में बताया गया है कि कुछ देश जोड़ों, विशेष रूप से समान लिंग वाले जोड़ों को, अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में 'मां', 'पिता' और 'माता-पिता' में से अपना शीर्षक चुनने की अनुमति देते हैं। (IANS/AK)

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