पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Legislative Assembly) ने बुधवार को राज्य के पशुपालन और मत्स्य विज्ञान विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति राज्यपाल के बदलने और मुख्यमंत्री (Chief Minister) को बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। साथ ही इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए एक अलग विधेयक पारित किया गया।
कुलपति की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय की सर्च कमेटी द्वारा सुझाए गए तीन नामों में से एक मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाएगी।
13 जून को राज्य शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत 31 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की जिम्मेदारी राज्यपाल के बजाय Chief Minister को देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया था।
इसी तरह, 14 जुलाई को राज्यपाल के बजाय राज्य के शिक्षा मंत्री को राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर बनाने के लिए एक और विधेयक पारित किया गया था।
बुधवार को पारित विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दोहराया कि वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ से इन विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध करेंगे।
(आईएएनएस/PS)