यह नोटिफिकेशन (Notification) बिहार राज्यपाल (Bihar Governor) की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15(2) के तहत जारी किया गया है। बिहार के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित करने के लिए यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर (शुक्रवार) निर्धारित की है। 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है।
चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ तीन वाहन और प्रस्तावक समेत अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राज्यभर में लगभग 8.50 लाख अधिकारियों की तैनाती की है। आयोग के अनुसार, इन अधिकारियों में 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.50 लाख पुलिसकर्मी, 28,000 से अधिक मतगणना कर्मी, और 18,000 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं।
इस बार बिहार में पहली बार सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, चुनाव पर निगरानी रखने के लिए 38 पुलिस पर्यवेक्षक और 67 व्यय पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है। ये पर्यवेक्षक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से नियमित संवाद कर चुनाव प्रक्रिया में किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर (गुरुवार) को वोट डाले जाएंगे। उस सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं।
दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और उसके बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी।
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