सुप्रीम कोर्ट में सेबी द्वारा दायर अर्जी में कथित गलत काम का कोई निष्कर्ष नहीं निकला : अडाणी समूह(IANS)

 

सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में सेबी द्वारा दायर अर्जी में कथित गलत काम का कोई निष्कर्ष नहीं निकला : अडाणी समूह

अडाणी समूह(Adani Group) ने शनिवार रात जारी एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर सेबी(SEBI) की अर्जी में किसी कथित गलत काम का कोई निष्कर्ष नहीं निकला

न्यूज़ग्राम डेस्क

न्यूज़ग्राम हिंदी: अडाणी समूह(Adani Group) ने शनिवार रात जारी एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर सेबी(SEBI) की अर्जी में किसी कथित गलत काम का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि सेबी 25 जनवरी, 2023 को एक विदेशी शॉर्ट-सेलर द्वारा लगाए गए आरोपों और उस तारीख से पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की भी जांच कर रहा है।

अडानी समूह ने बयान में कहा, हम समझते हैं कि सेबी ने अपनी जांच समाप्त करने के लिए और समय की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हमने जांच का स्वागत किया है, जो सभी को सुनने और सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक उचित अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। नियम और कानून और विश्वास है कि सत्य की जीत होगी।



बयान में कहा गया है, हम सेबी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और अपना सभी समर्थन और सहयोग प्रदान करना जारी रखेंगे। यह ध्यान रखना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर सेबी के आवेदन में किसी भी कथित गलत काम का निष्कर्ष नहीं है। सेबी के आवेदन में केवल हवाला दिया गया है। शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप, जो अभी भी जांच के दायरे में हैं।

बयान में कहा गया है, जब हम अपने व्यापार और विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, तो हम मीडिया से अनुरोध करेंगे कि वह इस समय गैरजरूरी अटकलों से बचें और सेबी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति का काम पूरा करने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करें।

--आईएएनएस/VS

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