<div class="paragraphs"><p>(IANS)गायों को रखना, उनका परिवहन करना अपराध नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय</p></div>

(IANS)गायों को रखना, उनका परिवहन करना अपराध नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 
उत्तर प्रदेश

गायों को रखना, उनका परिवहन करना अपराध नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यूज़ग्राम डेस्क

न्यूज़ग्राम हिंदी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में गायों को रखना और उनका परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत अपराध नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कुशीनगर जिले के कुंदन यादव को जमानत दे दी। अदालत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें एक वाहन में छह गायों के साथ गिरफ्तार किया गया था और लगभग तीन महीने तक जेल में रखा गया था।

यादव पर यूपी गोहत्या अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।



कुंदन यादव की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा, केवल जीवित गाय/बैल को रखना गौहत्या अधिनियम के तहत अपराध करने के समान नहीं हो सकता है। इसके अलावा प्रदेश के भीतर गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना उक्त अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

एक वाहन से छह गाय बरामद होने के बाद प्रार्थी कुंदन यादव के खिलाफ कुशीनगर के पाथेरदेवा थाने में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

--आईएएनएस/VS

संसद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक 10 हजार रुपये की पेंशन की मांग उठाऊंगा: BLP प्रत्याशी योगेंद्र सिंह

पीओके का हालात है बेहद खराब, पाकिस्तान आतंकवाद के लिए यहां के लोगों का करता है इस्तेमाल

क्या है ‘गजगाम‍िनी’ वॉक ? अदिति राव के इस वॉक पर मदहोश हुए दर्शक

दमदार खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास लेने का किया ऐलान

वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर जानें, किस प्रकार आसन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए है फायदेमंद