Hijab विवाद एक सुनियोजित साजिश है- Mukhtar Abbas Naqvi

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Wikimedia Commons)
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Wikimedia Commons)

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री(Minister for Minority Affairs) मुख्तार अब्बास नकवी(Mukhtar Abbas Naqvi) ने रविवार को कहा कि हिजाब विवाद(Hijab Controversy) एक सुनियोजित साजिश है।

"हिजाब विवाद एक सुनियोजित साजिश है। इसके पीछे एक मानसिकता है- मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को कैसे रोका जाए, जो सफल नहीं होगी। कई लोग कह रहे हैं कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है. लेकिन आपके कर्तव्यों का क्या?", भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा।

भाजपा नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शैक्षणिक संस्थानों के ड्रेस कोड से कोई इनकार नहीं कर सकता।

"संवैधानिक अधिकारों के 'सूरमा' को अपने कर्तव्यों के बारे में भी बात करनी चाहिए। वे शिक्षण संस्थानों के ड्रेस कोड से इनकार नहीं कर सकते। संविधान दोनों चीजों के बारे में बात करता है-अधिकार और कर्तव्य, "नकवी ने कहा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि हिजाब विवाद एक सुनियोजित साजिश है। (Wikimedia Commons)

कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी में शुरू हुआ जब राज्य के उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में विभिन्न कॉलेजों के छात्र भगवा स्टोल पहनकर पहुंचे. यही स्थिति उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी रही।


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प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्र समुदाय और आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेश को अपलोड किया। याचिकाओं पर सुनवाई 14 फरवरी को जारी रहेगी।

Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar

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