मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार(Inder Kumar Parmar) ने मंगलवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद(Hijab Row) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हिजाब वर्दी का हिस्सा नहीं है और इसे मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
"एमपी राज्य सरकार स्कूलों में छात्रों के बीच समानता और अनुशासन की भावना के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू करेगी। अगले सत्र से हम वर्दी ड्रेस कोड से संबंधित नियम-कानून जारी करेंगे। Hijab वर्दी का हिस्सा नहीं है और इसे मप्र में बैन कर देना चाहिए। हम इसका निरीक्षण करने के बाद मप्र में निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाएंगे।
कर्नाटक में शिक्षा संस्थानों में Hijab (सिर पर दुपट्टा) विवाद को समाप्त करने के लिए, जिसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है, भाजपा के नेतृत्व वाली बोम्मई सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 'समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने वाले' कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 की धारा 133 (2) लागू की, जिसमें कहा गया है कि एक समान शैली के कपड़े अनिवार्य रूप से पहने जाने चाहिए।
मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर बैन लगा देना चाहिए-इन्दर कुमार परमार (IANS)
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के उडुपी जिले में हिजाब विवाद जारी है, जहां कई स्कूलों ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों और भगवा स्कार्फ पहने छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन की सूचना दी है। यह घटना उस समय शुरू हुई जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल की छह लड़कियों को हिजाब पहनने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया। एक बार जब लड़कियों ने अपना हिजाब हटाने से इनकार कर दिया, तो बहुसंख्यक समुदाय के छात्रों ने मांग की कि उन्हें भी भगवा शॉल के साथ अंदर जाने दिया जाए। और मामला बढ़ता गया।
उन्होंने कहा, 'देश में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. भारत में, लोग घर पर विभिन्न परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन स्कूलों में, छात्रों को (वर्दी) ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।'
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हालांकि, भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों को राजनीति को शिक्षा के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भाजपा नेता हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। यदि वे हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय लेते हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे और उस कठोर आदेश की अनुमति नहीं देंगे, "उन्होंने कहा।
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इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय में मंगलवार को स्कूलों में हेडस्कार्फ़ पहनने वाली लड़कियों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar