हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से Supreme Court का इंकार, सीजेआई रमना की टिपण्णी, “इन चीजों को बड़े स्तर पर न फैलाएं”

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से मना किया। (Wikimedia Commons)
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करने से मना किया। (Wikimedia Commons)

हिजाब बैन(Hijab Ban) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दखल देने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमना(Chief Justice Ramana) ने टिप्पणी की, "इन चीजों को बड़े स्तर पर न फैलाएं।"

CJI ने आगे कहा, "आपको सोचना होगा कि क्या आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में लाना चाहते हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने उल्लेख किया कि छात्रों को उनकी धार्मिक पहचान के संबंध में कुछ भी पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के कल के आदेश को चुनौती देने के लिए एक एसएलपी दायर की गई है।

सीजेआई रमना ने टिपण्णी करते हुए कहा, "इन चीजों को बड़े स्तर पर न फैलाएं" (Wikimedia Commons)

उन्होंने कहा कि यह सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों के छात्रों को भी प्रभावित करेगा और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में पगड़ी पहनने से रोकेगा।

कर्नाटक राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अभी नहीं आया है।

न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद पक्षकारों को सूचित किया कि वे उचित समय पर इस पर सुनवाई करेंगे।

CJI ने कहा, "अगर कुछ परीक्षाओं में बाधा आ रही है, तो हम इसे उचित समय पर उठाएंगे। अन्य मामले भी वही हैं।"

CJI ने आगे कहा कि वे यह भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और संवैधानिक अधिकार प्रत्येक समुदाय के लिए उपलब्ध हैं और SC इसकी रक्षा करेगा।

हिजाब विवाद आखिरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब सीनियर एड. कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया।


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हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी, जिसमें छात्राओं ने उडुपी जिले के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर कथित प्रतिबंध को चुनौती दी थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि, "उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी, उन्हें निर्णय लेने दें, जैसे ही हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई बंद कर देता है। "

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज सुबह इस संबंध में दायर एक रिट याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि "मामला 9 जजों की बेंच के पास जाना है, परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, स्कूल-कॉलेज बंद हैं, लड़कियों पर पथराव हो रहा है."

CJI रमना ने कहा, "हम देखेंगे।"

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया है, "हालांकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों पर दो दिनों यानी 8 और 9 फरवरी, 2022 को लंबे समय तक बहस हुई है, लेकिन अंतरिम में कोई राहत नहीं मिली है, हालांकि याचिकाकर्ता और इसी तरह की हजारों लड़कियों को एक सप्ताह से अधिक समय से स्कूल/कॉलेजों में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।"

इसमें आगे कहा गया है कि, "याचिकाकर्ता यहां राजनीतिक प्रतीकवाद के रूप में या अपने साथी सहपाठियों या किसी अन्य व्यक्ति को डराने या अपमानित करने के लिए हिजाब नहीं पहनती है। याचिकाकर्ता, कई अन्य मुस्लिम छात्राओं की तरह, एक धार्मिक, अभ्यास करने वाली मुस्लिम है, जो न केवल नाम में, बल्कि जीवन के एक तरीके के रूप में अपने धर्म का पालन करने में गर्व महसूस करती है, जिसमें कई पहलुओं को शामिल किया गया है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से खुद को कैसे रखना चाहिए। "

याचिका में राज्य सरकार के 5 फरवरी, 2022 के निर्देश को अवैध और गैर-कानूनी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष की जा रही है, जबकि कल, उच्च न्यायालय ने हिजाब विवाद के मुद्दे को रखा था जिसमें छात्राओं ने सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने के कथित प्रतिबंध को चुनौती दी थी। उडुपी जिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष।

Input-IANS; Edited By-Saksham Nagar

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