1 अक्टूबर से होने जा रहे कई बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड के बदलाव इसमें शामिल है।
1 अक्टूबर से होने जा रहे कई बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
1 अक्टूबर से होने जा रहे कई बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर IANS
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4 दिन बाद नए महीने की शुरूआत हो जाएगी। सरकार हर महीने की शुरूआत में कई नियम बदलती है जिसका सीधा आपकी जिंदगी और जेब पर असर पड़ता है। 1 अक्टूबर से सरकार की ओर से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड के बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में..

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में होगा बदलाव

देश में साइबर क्राइम रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम ला रहा है। आरबीआई का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी।

गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता बदलाव

1 अक्टूबर से घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। इस बार उम्मीद है कि गैस सिलेंडरों की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी।

म्यूचुअल फंड नियमों में होंगे बदलाव

1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने पर निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा जिसमें नॉमिनेशन डिटेल न देने की बात बतानी होगी।

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अटल पेंशन योजना के नियमों में दिख सकते बदलाव

अटल पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से टैक्स का भुगतान करने वाले कस्टमर अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। हाल ही में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी। नए संशोधन में इस बात का जिक्र है कि "1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा।” अभी के नियमों की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 40 उम्र तक का कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का फायदा ले सकता है चाहे वह टैक्स भरता हो या नहीं।

डीमैट अकाउंट के नियमों में दिखेंगे बदलाव

स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले जान लीजिए 30 सितंबर से नियमों में होने है बड़े बदलाव। डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022, तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, जिसके बाद ही वो अपने अकाउंट को लॉग इन कर पाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट ओपन नहीं होगा।

(HS)

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