न्यूजग्राम हिंदी: मुंबई (Mumbai) की एक विशेष सीबीआई (Cbi) अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) को सनसनीखेज जिया खान आत्महत्या (Jiya Khan Suicide) मामले में बरी कर दिया, जिसमें उन पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। 3 जून, 2013 की आधी रात को जिया खान जुहू के सागर संगीत अपार्टमेंट (Sagar Sangeet Apartment) में अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी, उसके लगभग 10 साल बाद यह फैसला आया।
मामला सामने आने के कुछ दिनों बाद, आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया।
बताया जा रहा है कि जिया सूरज के साथ रिश्ते में थी, उस वक्त एक्टर सूरज पंचोली बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे।
सुसाइड नोट में सूरज के नाम का जिक्र किया गया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
सूरज पर आईपीसी की धारा 306 के तहत कथित रूप से जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद, जिया की मां राबिया खान (Rabiya Khan) द्वारा बार-बार दी गई दलीलों और 3 जुलाई, 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के निर्देशों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
अपने नोट में, जिया ने सूरज के साथ अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की।
मामले में अभियोजन पक्ष ने जिया की मां राबिया सहित 22 गवाहों के बयान दर्ज किए थे, जबकि वकील प्रशांत पाटिल सूरज के लिए पेश हुए थे।
--आईएएनएस/PT