साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल को मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

टॉलीवुड(Tollywood) के फेमस एक्टर राजशेखर(Rajsekhar) और उनकी वाइफ जीविता(Jeevitha) को कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। नामपल्ली के 17वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट(Additional Chief Metropolitan Magistrate Court) ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल को मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा।(Wikimedia Commons)
साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल को मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा।(Wikimedia Commons)

टॉलीवुड(Tollywood) के फेमस एक्टर राजशेखर(Rajsekhar) और उनकी वाइफ जीविता(Jeevitha) को कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। नामपल्ली के 17वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट(Additional Chief Metropolitan Magistrate Court) ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया है। जुर्माना भरने के बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

2011 में, कपल ने मेगास्टार चिरंजीवी(Chiranjeevi) द्वारा संचालित चिरंजीवी ब्लड बैंक(Chiranjeevi Blood Bank) के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। राजशेखर और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि ब्लड बैंक रक्तदाताओं से मुफ्त में खून इकट्ठा करने के बाद उसे बेच रहा है। 

उनका आरोप था कि चिरंजीवी के ब्लड बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट(Charitable Trust) में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।

साउथ इंडस्ट्री के फेमस कपल को मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा।(Wikimedia Commons)
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उन्होंने कहा था कि चिरंजीवी का चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे अपने ब्लड बैंक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार से 14.5 लाख रुपये मिले थे, एक यूनिट रक्त 850 रुपये में बेच रहा था।

फिल्म निर्माता और चिरंजीवी के बहनोई अल्लू अरविंद(Allu Arvind) ने दंपति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

अरविंद ने कहा था कि चिरंजीवी के चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके द्वारा संचालित ब्लड बैंक और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और राजनीति से प्रेरित थे।(IANS/RR)

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