विवेक अग्निहोत्री ने एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए हाई कोर्ट से मांगी माफ़ी

फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री(Vivek Agnihotri) ने सोमवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी।
विवेक अग्निहोत्री ने एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए  हाई कोर्ट से मांगी माफ़ी(IANS)

विवेक अग्निहोत्री ने एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए हाई कोर्ट से मांगी माफ़ी(IANS)

न्यूज़ग्राम हिंदी: फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री(Vivek Agnihotri) ने सोमवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति विकास महाजन की एक खंडपीठ ने बाद में अग्निहोत्री के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया और कथित अवमाननाकर्ता के रूप में उन्हें छुट्टी दे दी।

अदालत ने कहा, वह कहते हैं कि न्यायपालिका की संस्था के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है और जानबूझकर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था।

इसमें कहा गया है कि ट्विटर भारी दुख का स्रोत बन गया है।

अग्निहोत्री को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतों की गरिमा इससे नहीं आती कि लोग न्यायपालिका के बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इससे आती है कि अदालतें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं।

अदालत ने, हालांकि अग्निहोत्री को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी।

न्यायमूर्ति मृदुल ने मौखिक रूप से कहा : श्री अग्निहोत्री, हम आपको सावधान भी करेंगे कि आगे बढ़ने में सावधानी बरतें।

अदालत ने अब मामले को 24 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

अदालत ने 16 मार्च को अग्निहोत्री को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

पिछले साल दिसंबर में फिल्म निर्माता ने अपनी टिप्पणी के लिए अदालत से माफी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलील दर्ज करने के बाद सुनवाई टाल दी थी कि वह 16 मार्च को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे।

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हालांकि, अग्निहोत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि उन्हें बुखार है।

पिछली सुनवाई के दौरान निदेशक ने न्यायाधीश के खिलाफ अपने बयान को वापस लेने और माफी मांगने के लिए एक हलफनामा दायर किया था।

2018 में अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को रद्द करने के जज के आदेश के संबंध में जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ कथित रूप से एक पोस्ट को रीट्वीट किया था।

नतीजतन, निदेशक के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई।

--आईएएनएस/VS

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