जानिए राजीव गांधी हत्याकांड पर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई की याचिका पर क्या कहा

उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया और आतंकवाद के आरोप वापस ले लिए गए।
राजीव गांधी हत्याकांड
राजीव गांधी हत्याकांडWikimedia
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तमिलनाडु (Tamilnadu) की द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1991 के राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड के दो आजीवन कारावास के दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक की जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजा में छूट को मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने दोषियों एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं के जवाब में कहा कि कानून अच्छी तरह से जानता है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 (Article 161) के तहत राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है।

राज्य सरकार ने बताया कि उसने 11 सितंबर, 2018 को सिफारिशें भेजी थीं, हालांकि राज्यपाल ने दो साल तक इस पर फैसला नहीं किया, और फिर 27 जनवरी, 2021 को फाइल को राष्ट्रपति को भेज दिया, और यह मुद्दा अभी भी अनिर्णीत है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी और रविचंद्रन की याचिकाओं पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया था। एक ही मामले में दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का हवाला देते हुए, दोनों दोषियों ने जेल से अपनी रिहाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

राजीव गांधी हत्याकांड
Rajiv Gandhi : जिस देश में आपसी संघर्ष हो, वह देश कमजोर हो जाता है।

नलिनी और रविचंद्रन ने पेरारीवलन की रिहाई का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) का रुख किया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत चले गए।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह एक समान आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसे शीर्ष अदालत ने मामले में पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पारित किया था। उच्च न्यायालय ने जून में पारित एक आदेश में कहा- याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश अदालत द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत के समान शक्ति नहीं है। पूर्वगामी कारणों से, रिट (Writ) याचिका विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

राजीव गांधी
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18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (अब सेवानिवृत्त), बी आर गवई और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा था- इस मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता मानता है कि उसने अपराध के सिलसिले में सजा काट ली है। अपीलकर्ता, जो जमानत पर है, उसको तुरंत आजादी दी जाती है। पेरारीवलन फिलहाल जमानत पर हैं। उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया और आतंकवाद के आरोप वापस ले लिए गए।

शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन की लंबी अवधि की कैद, जेल में उनके संतोषजनक आचरण के साथ-साथ पैरोल के दौरान, उनके मेडिकल रिकॉर्ड से पुरानी बीमारियों, कैद के दौरान हासिल की गई उनकी शैक्षणिक योग्यता और राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद ढाई साल से अनुच्छेद 161 (Article 161) के तहत उनकी याचिका की लंबितता को ध्यान में रखा।

आईएएनएस/PT

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