भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर को आजीवन कारावास, लड़कियों का करता था यौन उत्पीड़न

कुछ पीड़ितों ने अदालत को बताया कि शाह उन्हें 'स्टार', 'विशेष लड़की' और उसकी 'पसंदीदा' कहता था।
भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा

भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा

लड़कियों का करता था यौन उत्पीड़न 

28 महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 115 अपराधों के लिए पहले से ही दोषी ठहराएं गए एक पूर्व भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर को बिना मतलब के टेस्ट कराने के लिए दो और मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। 53 वर्षीय मनीष शाह (Manish Shah) को कम से कम 10 साल की सजा के साथ अलग से आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने शाह को पूर्वी लंदन के रोमफोर्ड में अपने जीपी क्लिनिक में चार महिलाओं के खिलाफ 25 यौन हमलों का दोषी पाया गया था। ओल्ड बेली (इंग्लैंड और वेल्स के केंद्रीय आपराधिक न्यायालय में सजा सुनाते हुए) न्यायाधीश पीटर रूक ने कहा कि शाह 'महिलाओं के लिए खतरा' बना हुआ है।

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अभियोजक रील केर्मी-जोन्स केसी ने ओल्ड बेली को बताया था कि शाह ने अपनी पोजिशन का लाभ उठाते हुए महिलाओं को आक्रामक योनि परीक्षण, स्तन परीक्षण, अंतरंग परीक्षण कराने के लिए राजी किया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जनरल प्रैक्टिशनर (जीपी) ने महिला रोगियों को इन टेस्ट के लिए राजी करने के लिए एंजेलिना जोली और जेड गुडी जैसी मशहूर हस्तियों के हाई-प्रोफाइल मामलों का इस्तेमाल किया। मुकदमे में सुना गया कि शाह एक 'प्रतिष्ठित' जीपी थे, जिनकी नियुक्तियां अक्सर पूरी तरह से बुक रहती थीं, लेकिन वास्तव में उन्होंने महिलाओं के साथ 'छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार' किया।

<div class="paragraphs"><p>भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर (IANS)</p></div>

भारतीय मूल का ब्रिटिश डॉक्टर (IANS)

यौन उत्पीड़न

कुछ पीड़ितों ने अदालत को बताया कि शाह उन्हें 'स्टार', 'विशेष लड़की' और उसकी 'पसंदीदा' कहता था। शाह ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और 2020 के परीक्षण में ओल्ड बेली को बताया कि मेरे खिलाफ लगाए गए जांच के आरोप 'रक्षात्मक दावा' थे। पुलिस जांच शुरू होने के बाद 2013 में उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया था। फरवरी 2020 में, उन्हें दो अलग-अलग मुकदमों के बाद 24 महिलाओं के खिलाफ 90 अपराधों के लिए न्यूनतम 15 साल की जेल के साथ तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

आईएएनएस/PT

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