सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि ट्यूशन फ़ीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए और शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। शीर्ष आदालत ने आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) राज्य सरकार के ट्यूशन फ़ीस (Tuition fees) बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फ़ीस बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (Justice Sudhanshu Dhulia) की पीठ ने कहा कि एकतरफा शुल्क बढ़ाना आंध्र प्रदेश शैक्षिक संस्थानों (प्रवेशों का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983 के साथ-साथ नियम, 2006 के उद्देश्यों के विपरीत होगा।
पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में कहा था, "फ़ीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रतिवर्ष करना, यानी पहले तय की गई फीस से फ़ीस गुना अधिक बढ़ाना उचित नहीं है। शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय (business) नहीं है। ट्यूशन फ़ीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।"
पीठ ने कहा कि शुल्क का निर्धारण या शुल्क की समीक्षा निर्धारण नियमों के मानकों के भीतर होनी चाहिए और नियम, 2006 के नियम 4 में उल्लिखित कारकों पर सीधा संबंध होना चाहिए, यानी (ए) पेशेवर संस्थान का स्थान, (बी) पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति, (सी) उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत, (डी) प्रशासन और रखरखाव पर खर्च, (ई) पेशेवर संस्थान के विकास और विकास के लिए आवश्यक एक उचित अधिशेष, (एफ) आरक्षित वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के छात्रों के लिए शुल्क में यदि छूट का प्रावधान हो, तो दिया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, "ट्यूशन फीस का निर्धारण/समीक्षा करते समय एएफआरसी (प्रवेश और शुल्क नियामक समिति) द्वारा उपरोक्त सभी कारकों पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए, हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2017 के जीओ को रद्द किया जो बिल्कुल उचित है।"
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता नारायण मेडिकल कॉलेज और आंध्र प्रदेश पर छह सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में 5 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज (Medical College) अवैध जीओ (सरकारी आदेश) के लाभार्थी हैं, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर ठीक ही किया। पीठ ने कहा, "संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने शासनादेश दिनांक 06.09.2017 के तहत वसूल की गई राशि का कई वर्षो तक उपयोग/उपयोग किया है और कई वर्षो तक अपने पास रखा है, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के बाद अत्यधिक शिक्षण शुल्क का भुगतान किया है।"
हाईकोर्ट (High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली एक मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।
पीठ ने कहा, "यदि एएफआरसी पहले से निर्धारित ट्यूशन फीस से अधिक ट्यूशन फीस का निर्धारण करता है, तो यह मेडिकल कॉलेजों के लिए संबंधित छात्रों से इसे वसूलने के लिए हमेशा खुला रहेगा, हालांकि संबंधित मेडिकल कॉलेजों को अनुमति नहीं दी जा सकती।"
हाईकोर्ट ने माना कि आंध्र प्रदेश दाखिला और शुल्क नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006 के प्रावधानों पर विचार करते हुए समिति की सिफारिशों/रिपोर्ट के बिना शुल्क को बढ़ाया/निर्धारित नहीं किया जा सकता।
आईएएनएस/RS