न्यूज़ग्राम हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लिए गए फैसले का मूल रिकॉर्ड पेश करे। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित है। यह निर्देश जस्टिस संजीव खन्ना और एम.एम. सुंदरेश ने निर्देश दिया। शीर्ष अदालत पत्रकार एन. राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर एक याचिका और वकील एम.एल. शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
एन. राम और अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां केंद्र ने वृत्तचित्र को ब्लॉक करने के लिए आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। पीठ ने वकील से पूछा, आपको पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाना चाहिए?
सिंह ने जवाब दिया कि शीर्ष अदालत ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। पीठ ने कहा कि वह वर्तमान में उस पहलू पर विचार नहीं कर रही है और लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की राय सुने बिना अंतरिम निर्देश जारी नहीं कर सकती। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया।
शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया और जनता के देखने के लिए जारी किया गया, हालांकि सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम के डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कुछ छात्रों ने देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है।
शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ-साथ दंगों के परि²श्य में शामिल अन्य संबंधित व्यक्तियों की मूल रिकॉडिर्ंग के साथ वास्तविक तथ्यों को दर्शाया गया है और इसे न्यायिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पत्रकार एन. राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, और वकील प्रशांत भूषण ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले अपने ट्वीट को हटाने के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है।
सरकार ने सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री से किसी भी क्लिप को साझा करने पर रोक लगा दी है। छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने प्रतिबंध के विरोध में वृत्तचित्र के सार्वजनिक प्रदर्शन का आयोजन किया है।
एन. राम और अन्य की याचिका में तर्क दिया गया कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि सरकार या उसकी नीतियों या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने के समान नहीं है।
कार्यपालिका द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार को विफल करता है। यह भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है।
--आईएएनएस/VS