यूपी के बाद अब एमपी में भी होगी उपद्रवियों से वसूली

मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा [IANS]
मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा [IANS]

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी, इस अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr. Narottam Mishra) ने बताया है कि निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नियामानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जायेगी। इस संबंध में 30 अप्रैल को मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी [सांकेतिक, Wikimedia Commons]
मध्य प्रदेश में अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी [सांकेतिक, Wikimedia Commons]

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है। निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने पर वसूली के लिये दावा किया जा सकेगा। इसके लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।

अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दावों की सुनवाई होगी, साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जायेंगे। अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता-1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जांच के संबंध में लागू होंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा। इसे खुले न्यायालय में सुनाया जायेगा। प्रत्येक निर्णय व आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। अधिनियम में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है।

आईएएनएस (PS)

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