मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई के लिए कोर्ट में दायर याचिका

एक अल्पज्ञात हिंदू संगठन ने आगरा(Agra) की अदालत से आग्रह किया है कि आगरा किले के परिसर में स्थित एक मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई का आदेश दिया जाए।
मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई के लिए कोर्ट में दायर याचिका(IANS)

मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई के लिए कोर्ट में दायर याचिका(IANS)

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 एक अल्पज्ञात हिंदू संगठन ने आगरा(Agra) की अदालत से आग्रह किया है कि आगरा किले के परिसर में स्थित एक मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई का आदेश दिया जाए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट आगरा के अध्यक्ष पीयूष पाण्डेय व दो अन्य के माध्यम से आगरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की गई है।

इसमें कहा गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा कृष्ण की मूर्तियों को आगरा लाया गया था, जिसने 1670 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को कथित रूप से ध्वस्त कर दिया था।

आगरा किले में दीवान-ए-खास में छोटी या बेगम साहिबा मस्जिद के रूप में जानी जाने वाली मस्जिद में खुदाई की मांग की गई है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर की है।

<div class="paragraphs"><p>मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई के लिए कोर्ट में दायर याचिका(IANS)</p></div>
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शाही मस्जिद, आगरा किला, आगरा की इंतेजामिया (प्रबंधन) समिति, छोटी मस्जिद दीवान-ए-खास जहाआरा बेगम मस्जिद, आगरा किला; उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मार्गदर्शन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की देखरेख करता है।

एक हिंदू धार्मिक उपदेशक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, हमने इन मूर्तियों को सीढ़ियों से हटाने और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि वापस लाने के लिए अदालत से राहत मांगी है।

याचिकाकर्ता ने छोटी मस्जिद की सीढ़ियों पर आवाजाही पर भी रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की।

आगरा में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अहमद ने कहा, इसका उद्देश्य प्रचार और शहर की शांति भंग करना अधिक प्रतीत होता है।

स्थानीय इस्लामिया एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने कहा, हमें अभी तक आगरा की अदालत में मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

इसी तरह के एक मुद्दे पर मामला मथुरा की एक अदालत में पहले से ही लंबित है।

--आईएएनएस/VS

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