AAP Office Delhi High Court : दिल्ली के उच्च न्यायालय की जमीन पर " आप " राजनीतिक दल का कार्यालय है, भला न्यायालय के जमीन पर किस प्रकार कोई राजनीतिक दल अपना कार्यालय बना सकता है इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी (आप) से यह सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से उसके कार्यालय के बारे में पूछा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिल्ली हाईकोर्ट के आवंटित राउज एवेन्यू प्लॉट पर है। यह बंगला दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया।
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई द्वारा ‘आप’ के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की पक्ष के वकील को चेतावनी दी गई है उन्हे कहा गया की ज़मीन उच्च न्यायालय को वापस कर दी जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के वित्त सचिव को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाने को कहा गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के विधि सचिव भरत पाराशर ने पीठ को सूचित किया कि राजनीतिक दल 2016 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जमीन आवंटित की गई थी। अब बताया जा रहा है की इस मामले की जानकारी भूमि एवं विकास अधिकारी (एल एंड डीओ) को दे दी गई है। विधि सचिव ने कहा कि पहले यह एक बंगला था जिस पर एक मंत्री रह रहे थे फिर इसके बाद में वहा एक राजनीतिक दल अपना कार्यालय बनाने के साथ ही कुछ अस्थाई निर्माण भी करवाए।
वही आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमित भूमि पर पार्टी दफ्तर बनाने के आरोपों से इनकार कर दिया है। पार्टी ने बयान जारी किया है उन्होंने कहा ‘आम आदमी पार्टी दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करती है कि दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में स्थित पार्टी का राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करेंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह जमीन दिल्ली सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी को आवंटित की गई है।’