

जब्त की गई संपत्ति में एक कनाल जमीन के साथ बना तीन मंजिला मकान शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह पूरा मकान और जमीन ड्रग तस्करी (Drug Trafficking) से कमाए गए अवैध रुपए से खरीदी और बनवाई गई थी। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई है।
मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने (Parimpora Police Station) में इस साल दर्ज एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22 और 29 के तहत मामला चल रहा है। जांच में उसे बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोपी बनाया गया है। जांच में सामने आया कि उसके पिता फैयाज अहमद भट के नाम पर दर्ज यह संपत्ति उसी गैरकानूनी कमाई से बनी थी।
सक्षम अधिकारी के आदेश पर बुधवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी संपत्ति को आधिकारिक रूप से अटैच कर लिया गया। अब इस मकान और जमीन को बेचना, किराए पर देना, गिरवी रखना या कोई भी बदलाव करना, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
श्रीनगर पुलिस (Srinagar Police) ने साफ कहा कि ड्रग तस्करी करने वालों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों को लगातार जब्त किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के आर्थिक नेटवर्क को खत्म करना ही इस समस्या की जड़ पर चोट है। इसी क्रम में आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
इस कार्रवाई से इलाके में ड्रग तस्करों के बीच खलबली मच गई है और आम लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की खुलकर सराहना की है।
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