न्यूज़ग्राम हिंदी: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने विशेष पुलिस आयुक्त (महिला सुरक्षा) को एक पत्र लिखा है, जिसमें महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी से आग्रह करना। डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 166ए (सी) (कानून के तहत निर्देश की अवहेलना करने वाला लोक सेवक) के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। डीसीडब्ल्यू ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसे भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की शिकायत मिली थी।
शिकायतकर्ता ने डीसीडब्ल्यू को सूचित किया है कि एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध में लिप्त थे। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता ने पुलिस शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें और उनके परिवारों को मिल रही धमकी के बारे में भी आयोग को सूचित किया था। आयोग द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन को दिल्ली पुलिस को भी भेजा गया था। हालांकि, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
अब, आयोग को महिला पहलवानों से एक नई शिकायत मिली है जिसमें उन्होंने दो व्यक्तियों, एक द्रोणाचार्य अवार्डी कोच और हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव पर कथित रूप से धमकी भरे कॉल करने का आरोप लगाया है। डीसीडब्ल्यू ने कहा- अभ्यावेदन में, शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गई है क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद से ही धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा- ऐसा करने में विफल रहने पर, दिल्ली पुलिस जानबूझकर न्याय को विफल करने और लोगों की सुरक्षा से समझौता करती दिखाई देगी। मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
--आईएएनएस/VS