

कोर्ट ने कहा कि दो दिन के अंदर इस्तेमाल किए गए लिंक्स की डिटेल्स जमा करें। अभिनेता पवन कल्याण द्वारा पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) सुरक्षित करने की मांग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को आदेश दिया है कि वे दो दिन के अंदर उल्लंघन करने वाले लिंक्स की डिटेल्स जमा करें।
इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक हफ्ते के अंदर एक्शन लें। कोर्ट ने कहा कि अगर इंटरमीडियरीज को किसी तरह की समस्या हो रही है, तो वे सीधे तौर पर शिकायतकर्ता के पास जा सकते हैं। इस मामले को 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021' के तहत ही निपटाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की गई है।
अभिनेता पवन कल्याण (Pawan Kalyan) ने मांग की है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल न हो।
अपनी आवाज को सुरक्षित करने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पवन कल्याण से पहले सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और अभिषेक बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं।
सोशल मीडिया पर कंपनियां अभिनेता की एआई वीडियो और गलत कंटेंट के साथ उनकी वीडियो और फोटो का इस्तेमाल करती हैं। कुछ अश्लील साइटों पर भी बॉलीवुड अभिनेत्रियों की फोटोज देखी गई हैं, जिससे दर्शकों के बीच स्टार्स की इमेज खराब होती है।
कंपनियां बिना इजाजत के अपने फायदे के लिए फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को उनके फोटो, नाम और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था।
सलमान खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बड़ी कंपनियां बिना इजाजत के उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रही हैं। कंपनियां हाउसहोल्ड सामान पर भी अभिनेता के चेहरे और नाम का इस्तेमाल अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कर रही हैं।
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