पाकिस्तान (Pakistan) के सिंध (Sindh) प्रांत के एक विवादास्पद मौलवी को ब्रिटिश (British) सरकार ने प्रतिबंध सूची में डाल दिया है, जिसके चलते पाकिस्तान उन 11 देशों में शामिल हो गया है, जहां अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, मियां मिठू के नाम से मशहूर मौलवी पर ऊपरी सिंध में नाबालिग हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और उनकी शादी में कथित संलिप्तता का आरोप है।
उन्होंने कई मौकों पर आरोपों का खंडन किया है और सिंध में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का दावा भी किया है।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मिठू तब सुर्खियों में आया, जब उसने फरवरी 2012 में एक हिंदू लड़की रिंकल कुमारी का शादी एक स्थानीय मुस्लिम नवीद शाह से करवाई थी और उससे पहले उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया था।
मियां मिठू ने दावा किया था कि धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं कराया गया था। इस साल सितंबर में वह एक बार फिर खबरों में आया।
डॉन को दी गई एक टिप्पणी में, ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा यूके धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बहुत गंभीरता से लेता है और दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबंधों का नया पैकेज मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वालों को लक्षित करता है। इसमें सिंध में भरचुंडी शरीफ दरगाह के एक मौलवी मियां अब्दुल हक शामिल हैं, जो गैर-मुस्लिमों और नाबालिगों के जबरन विवाह और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रतिबंध पैकेज में कोई अन्य पाकिस्तानी नागरिक शामिल नहीं है।
प्रतिबंधों का प्रभावी रूप से मतलब है कि नामित व्यक्ति ब्रिटिश नागरिकों या व्यवसायों के साथ कोई व्यवसाय करने या आर्थिक गतिविधि करने में असमर्थ होंगे, और उन्हें यूके में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।
2008 में, मौलवी ने पीपीपी के टिकट पर नेशनल असेंबली सीट जीती, लेकिन पार्टी ने 2012 में उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने उन्हें पार्टी में आमंत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन हिंदू समुदाय के विरोध के बाद उन्हें मौलवी से खुद को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
2021 में, इस्लामिक विचारधारा परिषद द्वारा मियां मिठू को जबरन धर्मांतरण के आसपास कानून पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद ट्विटर पर कार्यकर्ताओं ने पीटीआई सरकार को बुलाया।
मौलवियों ने मसौदा बिल पर आपत्ति जताई और अल्पसंख्यक सांसदों के विरोध के बावजूद एक संसदीय पैनल ने अंतत: बिल को खारिज कर दिया।
आईएएनएस/PT