वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना की चाबी यहां के जिलाधिकारी को सौंपने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवा ही स्थगित कर उसे आज करने का फैसला लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधिकता का अनुरोध स्वीकार कर लिया जिन्होंने बहस की तैयारी के लिए और समय देने का अनुरोध किया था अदालत ने मामले की अगली सुनवाही 30 सितंबर यानी आज की है।
मिली जानकारी के मुताबिक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने सहित वहां पूजा पाठ करने के अधिकार देने संबंधी बात सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले सोमवार को इस बात को जिले जज की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
जिला न्यायाधीश एक के विश्वेश ने सुनवाही करते हुए मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी को अपना पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित नदी के मुख के सामने व्यास जी का तहखाना मौजूद है जिसे 1993 में सरकार ने बैरिकेडिंग कर कर पूजा पाठ बंद कर दिया था।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि हिंदू पक्ष ने नया वाद दाखिल कर दूसरे पक्ष द्वारा तहखाना पर कब्जे की आशंका को देखते हुए ज्ञानवापी विवाद पर फैसला आने तक तहखाना को जलाधिकारी को सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि साथ ही हिंदू पक्ष ने मांग की है की नदी के सामने की बैरिकेडिंग को हटाकर तहखाना तक रास्ता बना दिया जाए। जिससे वहां पूजा पाठ होता रहें।
यादव ने बताया कि इस मामले में पूर्व में हिंदू पक्ष ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दी है और इस बात में विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट भी पक्ष कर है और उसको शुक्रवार को अपना पक्ष रखना था। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता ने शुक्रवार को अपनी तैयारी पूरी न होने का हवाला देते हुए और समय देने का अनुरोध किया जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने 30 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की जो कि आज है।