18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एजीएम, आएंगे चुनाव के नतीजे

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य इकाई का एक मनोनीत प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकता है।
18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एजीएम, आएंगे चुनाव के नतीजे
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चुनाव के नतीजे मुंबई में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दिन 18 अक्टूबर को आएंगे। क्रिकबज (Cricbuzz) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एके जोती चुनाव अधिकारी हैं। 24 सितंबर को राज्य संघों को एक नोटिस में, उन्होंने चुनावों के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य इकाई का एक मनोनीत प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकता है।

उन्होंने कहा, "निर्वाचक अधिकारी, बीसीसीआई (BCCI) और पूर्ण सदस्यों को 18 अक्टूबर 2022 को बीसीसीआई की आम बैठक में होने वाले चुनाव के लिए अपने संबंधित प्रतिनिधियों ('प्रतिनिधि') को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित करेगा।"

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नीचे निर्दिष्ट पदों के लिए:

ए. बीसीसीआई संविधान के नियम 6 के तहत पदाधिकारियों के पांच (05) पद: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष शामिल हैं।

बी. एक (01) बीसीसीआई संविधान के नियम 14 के तहत शीर्ष परिषद के सदस्य का निर्वाचित पद भी है।

सी. बीसीसीआई संविधान के नियम 28 के तहत गवनिर्ंग काउंसिल के सदस्यों के दो (02) ऐच्छिक पद है, जिसके बारे में रिपोर्ट में अधिसूचना में कहा गया है।

रिपोर्ट में दिए गए नोटिस में कहा गया, "नामांकन दाखिल करते समय नियमों के बारे में बात करते हुए, जो 11 और 12 अक्टूबर को दाखिल किए जाने हैं।"

बीसीसीआई द्वारा जारी निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार, पूर्ण सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे बीसीसीआई में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करते समय आवश्यक सावधानी बरतें।

रिपोर्ट में कहा गया, "एक प्रतिनिधि को उसके पूर्ण सदस्य की ओर से बीसीसीआई चुनाव में भाग लेने के लिए तभी योग्य माना जाएगा, जब पूर्ण सदस्य और प्रतिनिधि द्वारा दायर आवेदन निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसमें ऊपर पैराग्राफ 3 में निर्धारित सभी दस्तावेज शामिल हैं। और निर्वाचन अधिकारी, बीसीसीआई संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को लागू नियमों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।"

"कृपया ध्यान रखें कि यदि चुनाव अधिकारी, बीसीसीआई एक प्रस्तावित प्रतिनिधि को बीसीसीआई चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य मानता है, तो पूर्ण सदस्य के लिए एक प्रतिस्थापन को नामित करना संभव नहीं होगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। पूर्ण सदस्य और प्रस्तावित प्रतिनिधि द्वारा पहली बार में विधिवत अनुपालन किया गया।"

(आईएएनएस/HS)

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