Finger in Ice Cream : बाहर खाने में छिपकली, मक्खी, कॉक्रोज मिलने की खबरें तो आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन आज की ये खबर आपको चौका देगी। दरहसल, एक व्यक्ति को आइसक्रीम में किसी इंसान की उंगली मिली। यह हैरान कर देने वाली घटना मुंबई के मलाड से सामने आई है, यहां एक डॉक्टर को बुधवार को ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम के अंदर एक इंसान की उंगली का हिस्सा मिला। मलाड पुलिस ने उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और साथ ही गुरुवार को आइसक्रीम कंपनी युम्मो के प्रबंधकीय कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि आखिर, आइसक्रीम में इंसान की उंगली आई कहां से? इस घटना के बाद से लोगों के मन में खाने में सामानों को लेकर डर बैठ गया है।
26 वर्षीय ब्रेंडन ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक ऑनलाइन ऐप से तीन युम्मो मैंगो आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर सुबह करीब 10 बजे उनके आवास पर पहुंचाया गया, लेकिन डिलीवरी मैन तीन मैंगो आइसक्रीम की जगह दो मैंगो और एक बटरस्कॉच आइसक्रीम ले आया, जो ऑर्डर के अनुसार नहीं थी। दोपहर के खाने के बाद, फेराओ ने बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन खोला। खाते समय उसे अपने मुँह में कुछ अजीब-सा महसूस हुआ और थूकने पर पता चला कि वह इंसान की उंगली का एक हिस्सा था, जिस पर एक नाखून लगा हुआ था।
फेराओ ने मीडिया को बताया कि वह सदमे में हैं, उनको ये सोचकर ही अजीब-सा लग रहा है कि उनके मुंह में किसी इंसान की उंगली थी। उन्हें उल्टी करने जैसा महसूस हो रहा है, वे उस एहसास को भुला ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए युम्मो आइसक्रीम की शिकायत की। इसके बाद एक कस्टमर केयर ऑफिसर ने जल्द ही उसे फोन किया। फेराओ ने उसे बताया कि उसे आइसक्रीम में एक इंसान की उंगली मिली है।
फेराओ ने मीडिया को बताया कि "मैंने मुंह से निकालकर उंगली को बर्फ में सुरक्षित रखा। इसके बाद आइसक्रीम के रैपर के साथ मलाड पुलिस स्टेशन ले आया और रैपर पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 11 मई, 2024 और एक्सपायरी डेट 10 मई 2025 लिखी थी। प्रोडक्ट गाजियाबाद में लक्ष्मी आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। युम्मो के प्रवक्ता ने कहा, "हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं और मामले की गहन जांच के लिए अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे।”
पुलिस ने यम्मो के खिलाफ आईपीसी की धारा 272 (बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन की बिक्री) और 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उंगली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और गाजियाबाद की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।