
Manipur में Article 355 लागू, सेना का फ्लैग मार्च जारी सांकेतिक तस्वीर)Image Source: Wikimedia Commons
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न्यूज़ग्राम हिंदी: मणिपुर(Manipur) में व्यापक अशांति को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को राज्य में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया, शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अनुच्छेद 355 संविधान में निहित आपातकालीन प्रावधानों का एक हिस्सा है जो केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
मणिपुर सरकार ने गुरुवार को स्थिति को नियंत्रित करने और राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया) आशुतोष सिन्हा को ओवरऑल ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया। सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि 23 पुलिस स्टेशनों, ज्यादातर राज्य के पहाड़ी जिलों में, सबसे असुरक्षित के रूप में पहचाने गए हैं और इन पुलिस स्टेशनों में सेना और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों को तैनात किया गया है।
पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न राज्य सरकारें छात्रों और मणिपुर में रहने वाले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सरकारों ने मणिपुर में रहने वाले छात्रों और लोगों के लिए 24 घंटे हेल्प लाइन नंबर जारी किया हैं। मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए बुधवार को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' में हजारों लोगों के शामिल होने के बाद स्थिति गंभीर रूप से अस्थिर हो गई।
Manipur में Article 355 लागू, सेना का फ्लैग मार्च जारी(IANS)
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मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मणिपुर सरकार ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों, उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों और सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अत्यधिक मामलों में शूट एट साइट ऑर्डर जारी करने के लिए अधिकृत किया। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि सेना और असम राइफल्स के जवानों ने चुराचांदपुर जिले के खुगा, टाम्पा और खोमौजनबा क्षेत्रों, इम्फाल पश्चिम जिले के मंत्रीपुखरी, लम्फेल और कोइरंगी क्षेत्र और काचिंग जिले के सुगनू में फ्लैग मार्च और हवाई परीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए उनसे अमन-चैन बनाए रखने और राज्य सरकार को सहयोग करने का आग्रह किया। सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा, बुधवार की घटनाएं समुदायों के बीच गलतफहमी के कारण हुईं। सरकार सभी समुदायों और नेताओं से बात करने के बाद वास्तविक मांगों और शिकायतों का समाधान करेगी।
वन भूमि से उन्हें बेदखल करने और आरक्षित और संरक्षित वनों में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने की राज्य सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए, आदिवासियों ने 10 मार्च को तीन जिलों- चुराचंदपुर, कांगपोकपी और टेंग्नौपाल में विरोध रैलियां आयोजित की थीं, जिसमें पांच लोग घायल हो गए थे। अफीम की अवैध खेती के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आदिवासियों द्वारा नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद 27 अप्रैल को चुराचांदपुर जिले में आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने सहित हिंसा की ताजा घटनाएं हुईं।
--आईएएनएस/VS