न्यूज़ग्राम हिंदी: तमिलनाडु पुलिस(Tamil Nadu) ने राज्यभर की कूरियर कंपनियों(Courier Companies) को निर्देश दिया है कि वह कूरियर की डिलीवरी स्वीकार करने से पहले ग्राहकों से 'नो-ड्रग डिक्लेरेशन'(No Delivery Declaration) हासिल करें। यह निर्णय तब लिया गया, जब ड्रग्स को कोरियर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाने की खबरें आ रही थी या तो चॉकलेट में या पाउडर और अन्य साधनों के रूप में जानकारी मिली थी।
कूरियर कंपनियों को पार्सल में शामिल सामग्री पर ग्राहकों से घोषणा लेनी होती है और उसका उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होता है।
पुलिस ने कूरियर कंपनियों को फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और पार्सल भेजने वाले ग्राहक के अन्य व्यक्तिगत विवरण सहित पूरी जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। इससे अधिक, परिवहन की जा रही सामग्री पर लिखित जानकारी आवश्यक है।
तमिलनाडु में गांजा चॉकलेट की बिक्री बढ़ रही है और पिछले दो महीनों में अकेले कोयम्बटूर जिले से 310 किलोग्राम गांजा चॉकलेट जब्त की गई है। घर से वापस आने के बाद राज्य में गांजा और अन्य मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोकने के लिए पुलिस सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है।
जब से पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर व्यापक तलाशी और छापेमारी शुरू की है, तब से रेलवे स्टेशनों के माध्यम से मादक पदार्थो की तस्करी में भारी कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई, मदुरै, सलेम, कोयम्बटूर, इरोड, झोलारपेट और अन्य स्टेशनों सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर छापेमारी की है।
तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि रेलवे स्टेशनों पर छापेमारी के बाद भी गांजे वाली चॉकलेट और अन्य तरह के नशीले पदार्थ उपलब्ध है। यही वजह है कि पुलिस ने सभी कूरियर कंपनियों को सख्ती से निर्देश का पालन करने को कहा है।
--आईएएनएस/VS