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उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू

Saksham Nagar

भारत के चुनाव आयोग(Election Commision Of India) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh), पंजाब(Punjab), उत्तराखंड(Uttarakhand), गोवा(Goa) और मणिपुर(Manipur) सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव 10 फरवरी, 2022 से शुरू होकर सात चरणों में होंगे, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित की गई है।

चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के अलावा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बढ़ते कोविड -19 मामलों के मद्देनजर चुनाव संबंधी गतिविधियों पर विभिन्न प्रतिबंधों की भी घोषणा की। पोल पैनल ने कहा कि शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो या शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक अभियान कर्फ्यू रात 8 बजे के बाद लागू होगा। पैनल ने यह भी कहा कि वह चुनाव वाले राज्यों में कोविड -19 स्थिति का विश्लेषण करने के बाद 15 जनवरी को कोविद -19 दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगा।

इसी बीच जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुईं पांचों राज्यों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई।

कोड ऑफ़ कंडक्ट या 'आचार संहिता' क्या है ?

भारत में चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद (केंद्रीय, राज्य या स्थानीय), आदर्श आचार संहिता या आचार संहिता लागू होती है जो सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों, सत्ता में सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। अंतिम परिणाम घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है।

नियमों का यह सेट राजनीतिक दलों के आचरण को नियंत्रित करना शुरू कर देता है ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग को रोका जा सके, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष में। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।

कोड का उल्लंघन होने पर क्या होता है?

इसका उल्लंघन उम्मीदवार को मुश्किल में डाल सकता है या चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है। किसी अन्य पार्टी या किसी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर, पोल पैनल राजनीतिक दल या राजनेता को कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी करता है, या तो आरोप को खारिज करना, या यह स्वीकार करना कि पार्टी ने एमसीसी(Model Code Of Conduct) का उल्लंघन किया था, या फिर उस व्यक्ति को चुनाव पैनल को लिखित में जवाब देना होगा।

आदर्श आचार संहिता: क्या करें और क्या न करें

  1. पार्टी या उम्मीदवार को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
  2. अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाती है, उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित होगी।
  3. वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों को चुनावी प्रचार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
  4. सभी दलों और उम्मीदवारों को उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो "भ्रष्ट आचरण" और चुनाव कानून के तहत अपराध हैं, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, सार्वजनिक बैठकें करना। मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे और मतदान केंद्र तक मतदाताओं के परिवहन और परिवहन।
  5. कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने या अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडा-स्टाफ लगाने, बैनर निलंबित करने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि की अनुमति के बिना नहीं करेगा।
  6. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें।
  7. पार्टी या उम्मीदवार किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करेंगे ताकि पुलिस को यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।
  8. एक पार्टी या उम्मीदवार को पहले से ही पता चल जाएगा कि बैठक के लिए प्रस्तावित स्थान पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है या नहीं, यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं, तो उनका सख्ती से पालन किया जाएगा।
  9. यदि किसी प्रस्तावित बैठक के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना है, तो पार्टी या उम्मीदवार संबंधित प्राधिकारी को काफी पहले आवेदन करेंगे और ऐसी अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करेंगे।
  10. बैठक के आयोजकों को बैठक में बाधा डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।

ध्यान रहे की आगामी पांच राज्यों के चुनाव में से उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं, तो वहीं मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक चरण में चुनाव होंगे।

पांच राज्यों में आगामी चुनावों का पूरा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है-

पंजाब:

अधिसूचना जारी करना: 21 जनवरी

अधिसूचना की अंतिम तिथि: 28 जनवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 29 जनवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी

मतदान की तिथि: 14 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

उत्तराखंड:

अधिसूचना जारी करना: 21 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 29 जनवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी

मतदान की तिथि: 14 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

मणिपुर:

पहला चरण-

अधिसूचना जारी करना: 1 फरवरी

नोटिफिकेशन की लास्ट डेट: 8 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी : 9 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 11 फरवरी

मतदान की तिथि: 27 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

दूसरा चरण

अधिसूचना जारी करना: 4 फरवरी

नोटिफिकेशन की लास्ट डेट: 11 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 14 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 16 फरवरी

मतदान की तिथि: 3 मार्च

मतगणना : 10 मार्च

उतार प्रदेश:

पहला चरण

अधिसूचना जारी करना: जनवरी 14

नामांकन की अंतिम तिथि: 21 जनवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 24 जनवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 27 जनवरी

मतदान की तिथि: 10 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

दूसरा चरण

अधिसूचना जारी करना: 21 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 29 जनवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी

मतदान की तिथि: 14 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

तीसरा चरण

अधिसूचना जारी करना: 25 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 1 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 2 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 4 फरवरी

मतदान की तिथि: 20 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

चौथा चरण

अधिसूचना जारी करना: 27 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 3 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 4 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 7 फरवरी

मतदान की तिथि: 23 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

पांचवा चरण

अधिसूचना जारी करना: 1 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 8 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 9 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 11 फरवरी

मतदान की तिथि: 27 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

छटा चरण

अधिसूचना जारी करना: 4 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 11 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 14 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 16 फरवरी

मतदान की तिथि: 3 मार्च

मतगणना : 10 मार्च

सांतवा चरण

अधिसूचना जारी करना: 10 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 17 फरवरी

नामांकन की स्क्रूटनी : 18 फरवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 21 फरवरी

मतदान की तिथि: 7 मार्च

मतगणना : 10 मार्च

गोवा:

अधिसूचना जारी करना: 21 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी

नामांकन की स्क्रूटनी: 29 जनवरी

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी

मतदान की तिथि: 14 फरवरी

मतगणना : 10 मार्च

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