न्यूजग्राम हिंदी: बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया के सरलीकरण से विदेशों में गोद लिए जाने वाले बच्चों की संख्या में आई तेजी।
सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियम, 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत गोद लेने से संबंधित अपनी नीति को सरल बनाया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में बुधवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में किए गए कुछ प्रमुख संशोधनों के अनुसार अब न्यायालय के बजाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया जा रहा है।
इसी तरह भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के लिए ऊपरी आयु सीमा घटाकर युगल के लिए 85 वर्ष और माता-पिता के लिए 40 वर्ष एक सिंगल पीएपी कर दिया गया है। अगर वे 2 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद ले रहे हैं। पीएपी के विघटन या विघटन का कारण बनने के लिए कड़े उपायों का प्रावधान किया गया है और जहां बच्चा पूर्व-दत्तक ग्रहण पालक के अलावा कम से कम पांच साल के लिए पालक परिवार के साथ रहा हो, देखभाल, बच्चे को गोद लेने की अवधि घटाकर दो साल कर दी गई है।
निवासी भारतीय (आरआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), और प्रवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) द्वारा शुरू किया गया 7-दिवसीय गोद लेने का प्रयास भारत (ओ सी आई) भी किया गया।
इसके अलावा, देश भर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करने और ऐसे बच्चों के फास्ट ट्रैकिंग प्लेसमेंट के लिए आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के आधार पर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परीक्षा और पांच दिनों के भीतर जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) द्वारा गोद लेने के आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पहले से ही गोद लिए गए बच्चों के पालन-पोषण पर जोर दो साल की अवधि के बाद देखभाल भी किया जाता है।
गोद लेने के आवेदन दस्तावेजों का सत्यापन (Wikimedia Commons)
एलएफए (कानूनी रूप से मुक्त) अपलोड करने के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। ये गोद लेने के लिए) दस दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर करना होगा।
इसी तरह दो से अधिक बच्चों वाले पीएपी एक सामान्य बच्चे के लिए रेफरल प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। सभी प्रासंगिक हितधारकों जैसे भावी माता-पिता और बड़े बच्चों के लिए पूर्व-गोद लेने, गोद लेने और गोद लेने के बाद के चरणों में अनिवार्य परामर्श निर्धारित किया गया है।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68 तहत देश में गोद लेने को बढ़ावा देने और राज्य एजेंसी के साथ समन्वय में अंतर-राज्य गोद लेने की सुविधा, अंतदेर्शीय गोद लेने को विनियमित करने, गोद लेने और संबंधित मामलों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार विनियम तैयार करना किया जा रहा है।
चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम (केयरिंग्स) पोर्टल के मुताबिक 2019-2020 के दौरान देश में 3351 और विदेश में 394 भारतीय बच्चों को गोद लिया गया। वहीं 2020-2021 में क्रमश: 3142 और 417 रहे। इसी तरह साल 2021-2022 के दौरान देश और विदेश में क्रमश: 2991 और 414 बच्चों को गोद लिया गया।
--आईएएनएस/PT