

हैदराबाद (Hyderabad) में दो दिवसीय अभियान के दौरान 460 ड्राइवरों को पकड़ा गया, जबकि साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 407 अपराधियों (Criminals) को पकड़ा।
हैदराबाद (Hyderabad) यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 और 13 दिसंबर को शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते हुए कुल 460 चालकों को पकड़ा गया।
इनमें से 350 दोपहिया वाहन चालक, 25 तिपहिया वाहन चालक और 85 चारपहिया और अन्य वाहन चालक थे। आरोपियों को उनके खून में अल्कोहल की मात्रा (बीएसी) के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। कुल 98 लोगों में बीएसी का स्तर 35 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 50 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर के बीच था।
पुलिस ने 51 से 100 के बीच ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (बीएसी) स्तर के 185 मामले दर्ज किए। इसके अलावा 101 से 150 के बीच बीएसी स्तर के 91 मामले और 151 से 200 के बीच बीएसी स्तर के 48 मामले दर्ज किए गए। 16 अपराधियों में बीएसी का स्तर 201 से 250 के बीच पाया गया, दस में बीएसी का स्तर 251-300 के बीच था और चार मामलों में बीएसी का स्तर 300 से ऊपर होने पर मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा और यह विशेष अभियान जारी रहेगा। यात्रियों से यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
साइबराबाद (Cyberabad) ट्रैफिक पुलिस ने सप्ताहांत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 407 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
कुल 290 अपराधी दोपहिया वाहन चला रहे थे। इनमें से 18 तिपहिया वाहन चालक थे। पुलिस ने बताया कि 90 अपराधी चारपहिया वाहन चला रहे थे। नौ अन्य भारी वाहन चला रहे थे।
पिछले सप्ताह में, अदालतों में शराब पीकर वाहन चलाने के कुल 385 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से 16 व्यक्तियों को कारावास और जुर्माना लगाया गया, 21 व्यक्तियों को जुर्माना अदा करने और सामाजिक सेवा करने का आदेश दिया गया, जबकि शेष 348 व्यक्तियों पर केवल जुर्माना लगाया गया।
साइबराबाद पुलिस ने दोहराया है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है और किसी घातक दुर्घटना का कारण बनता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष कारावास और जुर्माना है।
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