दलित युवक को स्टाइलिश कपड़े पहनने पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा पीटा गया: गुजरात

कथित अपराधियों में से छह ने बाद में एक गांव के मंदिर के बाहर शेखालिया से मुलाकात की और फैशनेबल पोशाक पहने पर उससे स्पष्टीकरण मांगा।
दलित युवक को स्टाइलिश कपड़े पहनने पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा पीटा गया: गुजरात (IANS)

दलित युवक को स्टाइलिश कपड़े पहनने पर ऊंची जाति के लोगों द्वारा पीटा गया: गुजरात

(IANS)

गुजरात (Gujarat)

न्यूजग्राम हिंदी: गुजरात (Gujarat) के बनासकांठा जिले में फैशनेबल कपड़े (Fashionable Cloth) पहने और धूप का चश्मा लगाए हुए एक दलित (Dalit) युवक पर ऊंची जाति के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, ऊंची जाति के लोगों ने जिगर शेखालिया (Jigar Shekhaliya) पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह 'इन दिनों बहुत ऊंचा उड़ रहा है'। जब उसकी मां ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और उसके भी कपड़े फाड़ दिए।

हमला मंगलवार रात मोटा गांव में हुआ। पीड़ितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

शेखालिया ने सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई।

राजपूत उपनाम वाले आरोपियों ने कथित तौर पर शेखालिया की स्टाइलिश पोशाक और चश्मों पर नाराजगी जताई, जिसके बाद यह घटना हुई।

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शिकायत के अनुसार, मंगलवार की सुबह एक आरोपी ने शेखालिया से उसके घर के बाहर मुलाकात की, उसे धमकी दी और कहा कि वह 'इन दिनों बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है'।

कथित अपराधियों में से छह ने बाद में एक गांव के मंदिर के बाहर शेखालिया से मुलाकात की और फैशनेबल पोशाक पहने पर उससे स्पष्टीकरण मांगा। ये लोग लाठी लेकर आए थे। गरमागरम बहस के बाद उन्होंने शेखालिया पर हमला कर दिया।

पुलिस ने कहा कि जब शेखालिया की मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उस पर भी अपना गुस्सा उतारा, उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए।

<div class="paragraphs"><p>आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज</p><p>(IANS)</p></div>

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज

(IANS)

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धाराएं दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं।

उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप लगे हैं।

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

--आईएएनएस/PT

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