
बेटी ने आरोपी पिता को खुद की शादी में शामिल कराने लिए मुक़दमा लड़ा(IANS)
न्यूज़ग्राम हिंदी: केरल उच्च न्यायालय(Kerala High Court) ने केरल(Kerala) के खूंखार अपराधियों में से 'रिपर' जयनंदन की पत्नी और उसकी वकील बेटी द्वारा दायर याचिका पर अनुकंपा सुनवाई करने के बाद आरोपी को बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति दे दी। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इंदिरा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिसकी वकील उनकी बेटी कीर्ति जयनंदन थीं।
हालांकि याचिकाकर्ता ने 15 दिनों के पैरोल की मांग की थी, अदालत ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन एक दयालु दृष्टिकोण अपनाया जब वकील ने कहा कि वह एक वकील के रूप में नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में अपनी शादी के लिए अपने पिता की उपस्थिति की मांग कर रही है।
मौलिक अधिकारों और पिछले फैसलों के बिंदुओं पर जाते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि भले ही जयनंदन का पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वह कई बार जेल से भागता रहा है। लेकिन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वह अपनी बेटी की शादी में शामिल हो सकता है। अदालत ने कहा कि दोषी 21 मार्च को त्रिशूर में अपने घर जा सकता है और वहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रह सकता है, जिसके बाद उसे जेल वापस आना होगा। फिर त्रिशूर में शादी के दिन 22 मार्च को वह वहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रह सकते हैं, जिसके बाद वह वापस जेल लौट आएंगे।
अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि साथ जाने वाले पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को सादे कपड़ों में होना चाहिए। इसने याचिकाकर्ता और उसकी बेटी को त्रिशूर सत्र न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि वह निर्देशानुसार जेल में उसकी वापसी सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।
जून 2013 में वह एक बार त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल से भाग गया था, लेकिन सितंबर 2013 में पकड़ा गया था और इससे पहले भी वह कन्नूर जेल से भागकर पकड़ा गया था।
--आईएएनएस