नव वर्ष पर उत्तराखंड सरकार ने सैलानियों को दिया तोहफा

पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें होटल ढाबा और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे।
नव वर्ष पर उत्तराखंड सरकार ने सैलानियों को दिया तोहफा (IANS)

नव वर्ष पर उत्तराखंड सरकार ने सैलानियों को दिया तोहफा (IANS)

24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेगी

Published on
2 min read

उत्तराखंड (Uttarakhand) में 30 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे। उत्तराखंड शासन द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी शराब के ठेके 24 घंटे खुले रहेंगे।

दरअसल उत्तराखंड में नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी खाने-पीने की दुकानें होटल ढाबा और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे। ऐसे में आबकारी सचिव ने भी शराब के शौकीनों के मन की बात पूरी कर ली। बकायदा आदेश जारी किया गया और लिखा गया है की 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेगी।

<div class="paragraphs"><p>नव वर्ष पर उत्तराखंड सरकार ने सैलानियों को दिया तोहफा (IANS)</p></div>
Year Ender 2022: जानिए इस वर्ष हुई ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया

कुल मिलाकर कहे तो नए साल के मौके पर आबकारी विभाग ने भी उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा दे दिया है। हालांकि शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि सुसंगत नियमों का पालन हर हाल में किया जाए।

साथ ही उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राहत दी है। शासन द्वारा आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हालांकि सुसंगत नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा।

<div class="paragraphs"><p>उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा</p></div>

उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को बड़ा तोहफा

IANS

शासन द्वार जारी आदेश में लिखा गया है कि- नववर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटकों के अत्यधिक संख्या में आने की संभावना है। अत: पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 से दिनांक 02 जनवरी, 2023 तक जनहित में उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल / रेस्टोरेंट ढाबे, चाय व खान-पान की अन्य दुकानें 24 घण्टे खुला रखने की इस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आईएएनएस/PT

Related Stories

No stories found.
logo
hindi.newsgram.com