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Pakistan Hindu Council ने 250 हिन्दुओं को ‘विश्वास पर्यटन’ को प्रोत्साहित करने के लिए किया आमंत्रित

NewsGram Desk

पाकिस्तान हिंदू परिषद (Pakistan Hindu Council) ने "विश्वास पर्यटन" को प्रोत्साहित करने के प्रयास में 250 हिंदुओं के एक समूह को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।

यह समूह परमहंस जी महाराज की समाधि का दौरा करेगा, एक संत जिनकी मृत्यु 1919 में खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के तेरी गांव में हुई थी।

पीएचसी के संरक्षक डॉ रमेश कुमार वंकवानी ने डॉन को बताया, "भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थयात्री 1 जनवरी को पेशावर पहुंचेंगे और तेरी समाधि का दर्शन करेंगे।"

हिंदू परिषद ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सहयोग से कार्यक्रम की व्यवस्था की है।

डॉ वंकवानी ने कहा, "यह दूसरी बार है जब परिषद ने अन्य देशों के हिंदू तीर्थयात्रियों को आमंत्रित किया है ताकि वे अपने लिए पाकिस्तान में एक सहिष्णु और बहुलवादी समाज के अस्तित्व को देख सकें।"

पिछले महीने भारत, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से 54 हिंदुओं ने देश का दौरा किया था।

समूह का नेतृत्व परमहंस जी महाराज के पांचवें उत्तराधिकारी श्री सतगुरु जी महाराज जी ने किया।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलज़ार अहमद ने पिछले महीने तेरी मंदिर में हिंदू समुदाय के स्थानीय सदस्यों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और देश के अन्य हिस्सों से तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए दिवाली त्योहार मनाया था।

श्री वंकवानी के अनुसार, PHC ने CJP को केवल "घृणा फैलाने वालों को यह संदेश देने के लिए आमंत्रित किया कि राज्य उनके नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए दृढ़ है"।

तेरी मंदिर में अपने भाषण में, सीजेपी ने हिंदू समुदाय को आश्वासन दिया था कि उन्हें अन्य पाकिस्तानियों के समान अधिकार प्राप्त हैं। न्यायमूर्ति गुलजार अहमद ने कायदे-आजम के 11 अगस्त, 1947 के भाषण को याद किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया था जो सहिष्णुता और ज्ञान का एक मॉडल होगा।

तेरी मंदिर का निर्माण 1920 में श्री परम हंस जी महाराज की स्मृति में किया गया था। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में भीड़ ने पिछले साल 30 दिसंबर को इसमें तोड़फोड़ की थी। 1997 में भी मंदिर पर हमला हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद के आदेश पर प्रांतीय सरकार ने इसे इसके पुराने गौरव को बहाल करने के लिए व्यापक मरम्मत की। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर में प्रांतीय सरकार को स्मारक को नुकसान पहुंचाने के दोषियों से 33 मिलियन रुपये वसूल करने के लिए कहा था।

डॉ वंकवानी ने 2015 में इस जगह की वार्षिक तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगी थी।

Input: IANS ; Edited By: Saksham Nagar

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