31 March 2024 Deadline: 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो जाएगा तो वहीं 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने के साथ - साथ इस तारीख को कई अहम कामों के लिए डेडलाइन खत्म हो रही है। निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है। ऐसे में उचित यह है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए डेडलाइन से पहले ही इन महत्त्वपूर्ण कामों को खत्म कर लें।
कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी किया था। विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा थी कि चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और टैक्सपेयर्स को टैक्स से जुड़े काम को निपटाने में कोई परेशानी न हो इसलिए विभाग ने फैसला लिया है कि 29 मार्च से 31 मार्च 2024 तक देश के सभी आयकर दफ्तर खुले रहेंगे, जिससे टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी से अपना काम निपटा सकेंगे।
जिन करदाता ने पुरानी कर व्यवस्था का चयन किया है उनके पास 31 मार्च 2024 तक का ही आखिरी मौका है। वे 31 मार्च से पहले किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में टैक्स सेविंग प्लान के कई विकल्प है जैसे - प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) और टर्म डिपॉजिट (FD)। इन टैक्स सेविंग प्लान में करदाता आसानी से निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपडेट इनकम रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका 31 मार्च 2024 तक ही है। इसके बाद करदाता को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। करदाता को 31 मार्च से पहले ही यह काम कर लेना होगा।
31 मार्च 2024 से पहले टैक्सपेयर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा 31 मार्च से पहले फाइलिंग चालान स्टेटमेंट भी देना होगा।