न्यूज़ग्राम हिंदी: पिछले तीन वर्षों (2020 से आज तक) के दौरान एयरलाइन (Airline) द्वारा गठित संबंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार, एक अवधि के लिए 149 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट (No fly list)' में रखा गया है, राज्यसभा को सोमवार को सूचित किया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने लिखित जवाब में कहा कि पिछले तीन साल में ऐसा कोई मामला वापस नहीं लिया गया है। एसओपी, नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर), धारा 3-वायु परिवहन, सीरीज एम, और भाग 6 शीर्षक के अनुसार, अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों की हैंडलिंग यह प्रावधान करता है कि पायलट-इन-कमांड से अनियंत्रित व्यवहार की शिकायत को एयरलाइंस द्वारा एयरलाइन द्वारा गठित आंतरिक समिति को भेजा जाना है।
इसमें यह भी कहा गया है कि आंतरिक समिति 30 दिनों की अवधि के भीतर अनियंत्रित यात्री के श्रेणी स्तर और सीएआर के प्रावधानों के अनुसार उड़ान से प्रतिबंध की अवधि के साथ मामले का फैसला करेगी। आंतरिक समिति के निर्णय के लंबित होने तक, संबंधित एयरलाइन ऐसे यात्रियों को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर सकती है। नियमों में कहा गया है कि आंतरिक समिति का फैसला संबंधित एयरलाइन पर बाध्यकारी होता है। यदि आंतरिक समिति 30 दिनों में निर्णय लेने में विफल रहती है, तो यात्री उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होगा। एयरलाइंस सभी अनियंत्रित यात्रियों (आंतरिक समिति द्वारा निर्णय के बाद) का एक डेटाबेस बनाए रखेगी और डीजीसीए/अन्य एयरलाइंस को इसकी सूचना देगी।
एयरलाइंस का सांकेतिक चित्र
एयरलाइंस द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 'नो फ्लाई लिस्ट' का रखरखाव किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक पायलट का लाइसेंस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण तीन महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
आईएएनएस/PT