Karnataka Hijab Row: 5 छात्राओं ने मांगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट IANS
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Karnataka Hijab Row: 5 छात्राओं ने मांगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट

Karnataka High Court के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि Hijab पहनना इस्लाम में एक जरूरी प्रथा नहीं है।

न्यूज़ग्राम डेस्क

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक के हम्पनाकट्टा यूनिवर्सिटी कॉलेज की पांच मुस्लिम छात्राओं ने Hijab पहनकर क्लास में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने पर प्रशासन से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा है। इस मामले की पुष्टि कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसूया राय ने की है। अनुसूया राय ने कहा कि पांच छात्रों ने अन्य कॉलेजों में जाने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। औपचारिकता पूरी होने के बाद कॉलेज प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी करने पर फैसला करेगा।

मूल्यांकन कार्य के चलते सोमवार से स्नातक पाठ्यक्रमों की क्लास ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है। कुछ छात्रों को छोड़कर, कॉलेज में पढ़ने वाले 44 मुस्लिम छात्रों में से ज्यादातर दिशानिर्देशों के अनुसार क्लास में पढ़ाई कर रहे है।

द्वितीय पीयूसी परिणाम घोषित होने के बाद इसी हफ्ते यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो जाएगा।

मंगलुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति पी.एस. यादपदित्या ने पहले घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय उन मुस्लिम लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा जो हिजाब नियम के संबंध में अन्य कॉलेजों में शामिल होना चाहती हैं।

मेंगलुरु शहर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों ने 26 मई को मुस्लिम छात्राओं को Hijab में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध किया था।

छात्रों ने मांग की थी कि कॉलेज प्रबंधन को छात्रों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकना चाहिए।

छात्रों ने अदालत और सरकार के आदेशों के बावजूद कक्षाओं में हिजाब की अनुमति देने के लिए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि Hijab पहनना इस्लाम में एक जरूरी प्रथा नहीं है।
(आईएएनएस/PS)

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