देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक आदेश निकाला। आदेश के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अब भारत की सीमाओं से लगे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में कार्रवाई करने का अधिकार 35 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। पहले इन राज्यों में केवल 15 किमी तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था अब इनमे बीएसएफ का अधिकार 50 किलोमीटर के दायरे तक आ जायेंगे। इसके अलावा गुजरात के अधिकार क्षेत्र, जो पहले 80 किलोमीटर था, अब घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि राजस्थान के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है, जहां बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है।
इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लिए पूरे राज्य में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र एक समान रहता है जो यथास्थिति रहेगा। आपको बता दें गृह मंत्रालय इन स्थितियों का परिवर्तन सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 के तहत करता है जिसके अंतर्गत केंद्र को समय-समय पर बीएसएफ के क्षेत्र और संचालन की सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार है।