न्यूजग्राम हिंदी: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने डोमेन नाम के रूप में पीएमओ.इन (Pmo.in) का उपयोग करने के लिए तीन ईमेल आईडी के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस संबंध में शिकायत की जिसके आधार पर सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 और 419 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की।
सीबीआई (CBI) के एक अधिकारी ने कहा- जिन अभियुक्तों ने अपने डोमेन नाम के रूप में पीएमओ.इन का उपयोग करके ईमेल आईडी बनाई, उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों को ईमेल भेजे। यह प्रधान मंत्री कार्यालय के संज्ञान में आया और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था। अधिकारी ने कहा कि तीन ईमेल आईडी प्रदीप.एस एट द रेट पीएमओ.इन, हेतल-गांधी एट द रेट पीएमओ.इन और इंद्रदीप.घोष एट द रेट पीएमओ.इन थे और वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस मामले के पीछे कौन आरोपी हैं।
अधिकारी ने कहा- पीएमओ ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी और प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) और उसके अधिकारियों के नाम के दुरुपयोग का मामला था, क्योंकि न तो ईमेल भेजने के लिए डोमेन नाम का इस्तेमाल किया गया था और न ही उक्त ईमेल के प्रेषक के रूप में वर्णित व्यक्ति पीएमओ से थे। शुरूआत में हमने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। इसके निष्कर्षों ने पीएमओ द्वारा दर्ज शिकायत में उल्लिखित तथ्यों की भी पुष्टि की। आरोपियों द्वारा पीएमओ के नाम से डोमेन नाम बनाकर ईमेल आईडी बनाकर अपराध किया गया है, इसलिए हमने प्राथमिकी दर्ज की है।
आईएएनएस/PT